बचेली । (बस्तर न्यूज) थाना बचेली में 6 दिसम्बर को प्रार्थिया/पीड़िता अपने परिजनो के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 6 जून 2018 से आरोपी हेमंत सोना निवासी सराईपाली द्वारा पीड़िता के साथ लगातार छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत कर रहा था एवं अश्लील हरकत का फोटो एवं विडियो बना लिया था । इसकी सूचना परिजनो को देने पर जान से मारने एवं अश्लील फोटो को वायरल कर देने की धमकी दे रहा था जिससे पीड़िता डरी हुयी थी कि 3 जून को आरोपी अपने मोबाईल फोन के इस्टाग्राम आईडी स्टस में अश्लील फोटो अपलोड किया था ।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बचेली में अपराध क्रमांक 77/2022 धारा 354, 354 (क), 294, 509, 509 (ख), 506 (B) भादवि. 8,12 पाक्सों एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला किशोर बालिका से संबंधित होने से थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को अवगत कराया गया । पुलिस अधीक्षक सिध्दार्थ तिवारी के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के मार्गदर्शन में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर उनि. केशव ठाकुर, आर. भारत मरावी को आरोपी के गृहग्राम डंगानिया सराईपाली जिला महासमुंद टीम रवाना किया गया था । स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी के सकुनत पर दबिश दिया गया जो आरोपी को पुलिस की भनक लगने से भागने का प्रयास करने लगा । जिसे घेराबंदी कर हिरासत में लेकर थाना बचेली लाया गया। आरोपी हेमंत सोना से घटना के बारे में पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया आरोपी के विरूध्द पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी हेमंत सोना उर्फ रिंकू उर्फ पास्टर पिता स्व. प्रकाश सोना उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम डंगानिया, थाना सराईपाली, जिला महासमुंद छ.ग. को आज न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। जिसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गोविंद यादव के नेतृत्व में उप निरीक्षक सी.पी. कंवर, केशव ठाकुर, सुनीता यदू, म.प्र. आर संतोषी ध्रुव, आर. भरत मरावी एवं सायबर सेल दंतेवाड़ा की सराहनीय भूमिका रही ।