जगदलपुर। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार खनि अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में जिला खनिज जांच दल द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में बस्तर जिले के करपावण्ड तहसील के ग्राम छिन्दगांव क्षेत्र का 09 जून को औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें छिन्दगांव निवासी जयकिशोर गुप्ता एवं शरद बघेल के द्वारा खनिज रेत का बिना किसी अनुमति-वैध दस्तावेज के 02 अलग-अलग स्थानों में अवैध भण्डारण करना पाया गया। जिसे नियमानुसार जप्त कर दोनों अवैध भण्डारणकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए मौके पर नोटिस जारी किया गया।
कलेक्टर बस्तर के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज के अवैध भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरन्तर जांच किया जायेगा।
उपरोक्त प्रकरणों में खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 (5) एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अनुमति के खनिजों का भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। अतः अवैध भण्डारणकर्ताओं के विरूद्ध पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त कार्यवाही में अंकित पुरी, खनि निरीक्षक एवं जिला खनिज जांच दल के खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम मौजूद थे।



