जगदलपुर 11 अप्रैल (बस्तर न्यूज)
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एक प्रकरण में हॉली डे ट्रायंगल ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा द्वारा आवेदिका को 1 लाख 50 हज़ार रु की राशि वापस अदा किए जाने एवं मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु 50 हज़ार रु पृथक से दिए जाने का आदेश पारित किया गया है।
प्रकरण इस प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी बिंदु विश्वकर्मा द्वारा परिवार के सदस्यों एवं अन्य लोगों के साथ हॉली डे ट्रायंगल ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा के माध्यम से हांगकांग एवं मकाव घूमने का ट्रिप बनवाया गया था। जिस हेतु आवेदिका से कुल 8 व्यक्तियों का शुल्क 7 लाख रुपए प्राप्त किया गया था। निर्धारित स्थल पर पहुंचने के पश्चात आइटिनरी में उल्लेखित स्थान पर आवेदिका एवं उसके परिवार के सदस्यों को नहीं घुमाया गया और रुकने की व्यवस्था भी सामान्य होटल में की गई थी। जबकि आइटिनरी में 4 स्टार होटल का उल्लेख किया गया था। विदेश में भाषा की परेशानी के कारण आवेदिका को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि हांगकांग में चाइनीस भाषा ही बोली जाती है, हिंदी अंग्रेजी नहीं बोली जाती है।
जिससे क्षुब्ध होकर आवेदिका का द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने यह माना है कि आवेदिका से अत्यधिक शुल्क प्राप्त कर वांछित स्थान पर नहीं ले जाया जाना एवं रुकने हेतु अच्छी होटल का प्रबंध न करना सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण की श्रेणी में आता है जिस हेतु उक्त ट्रैवल एजेंसी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इस संबंध में आवेदिका को हुई मानसिक पीड़ा हेतु 50 हज़ार रु की क्षतिपूर्ति पृथक से दिए जाने का आदेश पारित किया गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।



