जगदलपुर/बस्तर न्यूज
वरिष्ठ अधिवक्ता सपन देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अधिवक्ताओं को 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक ग्रीष्मकाल के दौरान न्यायालय में काला कोट पहनने से छूट मिल गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नियम 4 के अनुसार अधिवक्ताओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय न्यायालय में उपस्थिति हेतु कोट पहनने से छूट प्रदान की जाती है।
यह छूट 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक लागू रहेगी
अधिनियम 1961 के तहत अधिवक्ताओं को अदालतों में सफेद बैंड रिबन के साथ काले रंग का कोट पहनना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट एडवोकेट में अनुशासन लाता है और न्याय के प्रति विश्वास को बनाए रखता है। सफेद नेक बैंड मासूमियत का प्रतीक है। इस छूट से अधिवक्ताओं को गर्मी के मौसम में काला कोट पहनने की परेशानी से राहत मिले गई है।