जगदलपुर

बस्तर पुलिस द्वारा नये आपराधिक कानून के तहत जिला में प्रथम एफआईआर दर्ज की

जगदलपुर/बस्तर न्यूज 

पूरे भारत में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 आज से प्रभावशील हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक उदति पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली सुरेश जांगड़े के नेतृत्व में सिटी कोतवाली जगदलपुर में नये आपराधिक कानून के तहत प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जिला में प्रथम एफआईआर तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।

ज्ञात हो कि प्रार्थिया श्रीमती रेशमा वर्मा नि. अटल आवास कालीपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शेरूखान निवासी अटल आवास द्वारा आटो को अपने घर में रखने की बात पर शेरूखान ने प्रार्थिया को अश्लील गंदी गाली  देते हुये उनके दरवाजा को टंगिया से काटकर नुकसान पहुंचाया । प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत अप.क्र0. 284/2024 धारा 296,351(2),324(2) बी.एन.एस.के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

वही एक अन्य मामले में प्रार्थी दिपेश कश्यप निवाासी पथरागुडा के नाम से फिक्स डिपाॅजिट छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक जगदलपुर से जारी बैक खाता की मूलप्रति कही गुमने एवं खोजबीन दौरान नहीं मिलने की सूचना पर प्रार्थी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत् फैना.क्र.-469/2024 धारा 174 बीएनएसएस देकर संबंधित कार्यालय से द्वितीय प्रति प्राप्त करने सलाह दिया गया है।

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