जगदलपुर/बस्तर न्यूज
भारत में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 पूरे भारत में 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील हो गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता 1860,दण्ड प्रकिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके है। नये भारतीय संहिता में नये अपराधो को शामिल किया गया है। जिसमें एफआईआर, जाॅच और सुनवाई के लिये अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। जिस परिप्रेक्ष्य में आज थाना कोतवाली परिसर में विधायक किरण देव, महापौर श्रीमती सफिरा साहू, रूपसिंह मंडावी, श्रीनिवास मद्दी, रामाश्रय सिंह, कमिश्नर श्याम धावड़े, आई.जी.पी. सुंदरराज, कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, डीएफओ उत्तम गुप्ता की उपस्थित में तीन नये आपराधिक कानून के बारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, स्कुली बच्चे, सुरक्षा बल, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार को प्रस्तावित नये कानून की जानकारी दी गई। जिसमें जीरो एफआईआर,ई-एफआईआर एवं प्रारंभिक जाॅच संबंधी एवं महिला व बालक संबंधी नवीन कानून, विलोपित अपराध, अपराधो में न्यूतम दण्ड बढ़ोतरी एवं सायबर फ्राॅड के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया।