दंतेवाड़ा/बस्तर न्यूज
पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बारसूर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गीदम द्वारा थाना गीदम क्षेत्र में किराये पर उपलब्ध कराने वाले डी.जे. संचालकों की मीटिंग ली । जिसमें छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाएँ प्रारंभ होने का हवाला देते हुए परीक्षा के दौरान स्कूली/ महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को स्वच्छ व सुरक्षित वातारण देने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक सहयोग देने समझाईश दी गई ।
ज्ञात हो कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दन्तेवाड़ा द्वारा 15 मई 2023 तक की अवधि के लिए (कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर) समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय (दिन/ रात) के लिए प्रतिबंध लगाई गई है ।
थाना प्रभारी द्वारा सभी आम नागरिकों से अपील की है कि वार्षिक परीक्षा के दौरान बच्चों के पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिये अत्यधिक अवाजों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें व बच्चों के लिए सुरक्षित स्वच्छ वातारण तैयार करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।