जगदलपुर/बस्तर न्यूज
जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष फास्ट्रेक कोर्ट ने रिश्ते को शर्मसार कर अपनी भतीजी का बलात्कार करने वाले आरोपी चाचा सजा सुनाई है। न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी वंदना वर्मा द्वारा आरोपी को दस वर्ष का सश्रम करवास और एक हजार रुपए का अर्थ दंड, अर्थ दंड नहीं पटाने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता और उसके पति ग्राम पखनार के एक दुख कार्यक्रम पर गए हुए थे वहां से लौटते समय अपने रिश्ते के चाचा आरोपी राजू उर्फ मंगल कुंजाम के घर पर रुके थे। रात में भोजन के बाद जब पीड़िता गहरी नींद में थी उसे समय उसके रिश्ते का चाचा आरोपी राजू उर्फ मंगल कुंजाम उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस घटना की पीड़िता द्वारा थाना कोड़ेनार में मौखिक शिकायत की गई। जिसके आधार पर थाना कोड़ेनार में धारा 64 ए भारतीय न्याय संहिता के तहत 6 अगस्त 2024 को मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और विवेचना पूर्ण कर एफटीसी कोर्ट के समक्ष अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश वंदना वर्मा ने आरोपी को दस वर्ष का सश्रम करवास और एक हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं पटाने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से विशेष लोक अभयोजक प्रीति वानखेड़े ने मामले की पैरवी की।